फाइनेंस बिल 2023 में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है, जोकि 1 अप्रैल 2023 में लागू होने जा रहा है. नए बदलावों के मुताबिक, डेट फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) का टैक्स बेनिफिट अब नहीं मिलेगा. इसके साथ ही सरकार ने फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेड पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) बढ़ाकर 25% कर दिया है. नये फाइनेंस बिल में किए बदलावों के पीछे क्या है सरकार का मकसद? आम आदमी के लिए नये टैक्स रिजीम में बदलाव का कैसा होगा असर? देखिए Aapki Khabar Aapka Fayda की ये खास रिपोर्ट.
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